Pappu Yadav Bail : गर्दनीबाग मामले में कोर्ट का फैसला, जेल से बाहर आने की उम्मीद
पटना, 10 फरवरी। Pappu Yadav Bail : बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने गर्दनीबाग थाना से जुड़े 31 साल पुराने मामले में उन्हें जमानत दे दी है।
वकील ने दी जानकारी, पूरी होगी न्यायिक प्रक्रिया
Pappu Yadav Bail : सांसद के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि अदालत ने गर्दनीबाग कांड संख्या 552/95 में सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की है। हालांकि, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बुद्धा कॉलोनी थाना के एक अन्य मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है।

हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हुई थी गिरफ्तारी
Pappu Yadav Bail : गौरतलब है कि पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित आवास से नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई अदालत में बार-बार पेश न होने के कारण जारी संपत्ति कुर्की वारंट के बाद की गई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें पहले आईजीआईएमएस ले गई, जहां से अगले दिन उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट किया गया।
समर्थकों और पुलिस में हुई नोकझोंक
गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली थी। इस दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और गिरफ्तारी में रुकावट के आरोप में बुद्धा कॉलोनी थाने में सांसद को नामजद करते हुए 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले के चलते वे फिलहाल न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं आ पाएंगे।
1995 से जुड़ा है गर्दनीबाग मामला
Pappu Yadav Bail : बताया जाता है कि गर्दनीबाग का यह मामला वर्ष 1995 में दर्ज एक धोखाधड़ी विवाद से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि उनकी संपत्ति धोखे से किराये पर ली गई और बाद में उसे सांसद के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि समझौते के समय इस बात को छिपाया गया था, जिससे उन्हें नुकसान हुआ।







