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Motor Accident Tax : मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर टैक्स माफ, पीड़ितों को बड़ी राहत

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Motor Accident Tax Relief Announced in Budget 2026-27

नई दिल्ली, 1 फरवरी। Motor Accident Tax : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए बड़ा एलान किया। अब मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्त होगा, जिससे पीड़ितों को मुआवजे की पूरी रकम सीधे मिल सकेगी।

Motor Accident Tax : ब्याज पर टीडीएस भी नहीं कटेगा

इस नए नियम के तहत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) भी लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम मुआवजे की मानवीय भावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

पहले पीड़ितों को भुगतना पड़ता था टैक्स का बोझ

Motor Accident Tax : मौजूदा नियमों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए गए ब्याज को टैक्स योग्य आय माना जाता था। मुआवजे में देरी होने पर ब्याज बढ़ जाता और पीड़ितों या उनके परिवार को टैक्स देना पड़ता था। इससे मुआवजे की वास्तविक राशि कम हो जाती थी।

नए नियम से राहत और तेजी
  • यह टैक्स छूट केवल ‘नेचुरल पर्सन’ यानी आम व्यक्ति के लिए होगी।
  • नए नियम वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होंगे।
  • इससे मुआवजे में कटौती नहीं होगी और मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
सकारात्मक प्रतिक्रिया

Motor Accident Tax : कानूनी विशेषज्ञ, पीड़ित अधिकार समूह और बीमा कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे लंबी कानूनी लड़ाइयों और ब्याज पर टैक्स के कारण होने वाली परेशानी दूर होगी।

सरकार का उद्देश्य

Motor Accident Tax : वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम टैक्स नियमों को आसान बनाने और जरूरतमंद लोगों को सीधी राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही बजट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक स्थिरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इस नए नियम से लाखों सड़क हादसे प्रभावित परिवारों को लाभ मिलेगा। अब मुआवजा पूरी रकम में मिलेगा और टैक्स कटौती से होने वाला नुकसान समाप्त होगा।

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