नई दिल्ली, 28 जुलाई। Waqf Board : दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अहम मामले में राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत आरोप तय किए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इस मामले में अगस्त 2022 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां करने, पदों का दुरुपयोग करने और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती थी
Waqf Board : सीबीआइ के अनुसार अमानतुल्लाह खान और अन्य आरोपियों ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती और कुछ विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया। जांच एजेंसी ने इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया है, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ कमाने की मंशा स्पष्ट रूप से सामने आई है।
कई अवैध नियुक्तियां की
Waqf Board : आरोपपत्र के अनुसार अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 2016 से 2021 के बीच अपने पद का दुरुपयोग कर कई अवैध नियुक्तियां कीं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इन नियुक्तियों के लिए न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही तय पात्रता मानकों का पालन किया गया।
यह मामला पहली बार 2016 में सामने आया था और तब से इसकी जांच चल रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि अमानतुल्लाह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नियमों को दरकिनार किया और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया। अब जब सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, तो इस मामले की नियमित सुनवाई जल्द शुरू होगी।
Author: Nivedita Jha
Nivedita Jha is a graduate from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. She is also a double post graduate. She has also done journalism. She has five years of experience in journalism.







